लोहिया ट्रस्ट के नाम पर आवंटित बंगला कराया गया खाली

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोहिया ट्रस्ट के नाम आवंटित बंगला भी समाजवादी पार्टी के कब्जे से शुक्रवार को खाली करवाया गया। तो वही राज्य सम्पत्ति विभाग ने लोहिया समेत तीन ट्रस्टों को पिछले साल अक्टूबर में पहला नोटिस जारी करा इसके बाद भी कई नोटिस के बावजूद बंगला खाली नहीं किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रूप से काबिज इन संस्थाओं और ट्रस्टों को उस समय केवल चार महीने का समय दिया था।

लोक प्रहरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएन शुक्ला ने याचिका दायर की थी कि ये सभी बंगले अवैध रूप से आवंटित किए गए हैं। उन्होंने खासतौर पर विक्रमादित्य मार्ग स्थित लोहिया ट्रस्ट का मामला उठाया था। राज्य सरकार ने बताया था कि नए ऐक्ट से इस बंगले का आवंटन एक जनवरी 2017 को किया गया था। वहीं, एसएन शुक्ला का कहना था कि ट्रस्ट के लिए बंगले का आवंटन 10 साल के लिए किया गया है, जबकि संशोधित ऐक्ट के मुताबिक बंगले का आवंटन पांच साल के लिए ही किया जा सकता है।

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