कृषि छेत्र में 1 करोड़ रु. से अधिक नकद भुगतान पर नहीं कटेगा टीडीएस

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए कृषि उपज मंडी समितियो के जरिए एक करोड़ रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर टीडीएस नहीं काटने का आदेश जारी किया। किसानों को उपज का भुगतान मिलने में दिक्कतें सामने आने के बाद सरकार ने यह फैसला लेते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। सरकार ने नकद लेन-देन को हतोत्साहित करने और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए आम बजट में एक करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी निकालने पर 2% टीडीएस लगाने का प्रस्ताव किया था। यह नियम एक सितंबर से अमल में आया। एपीएमसी से जुड़े व्यापारी किसानों से उपज तो खरीद रहे थे, लेकिन उन्हें नकद भुगतान करने में दिक्कत आ रही थी तो वही मप्र सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर टीडीएस हटाने की मांग की।
मंडी व्यापारियों का कहना था कि किसानों की आय पर वैसे भी आयकर नहीं है। ऐसे में व्यापारियों पर बेवजह टैक्स का भार आ सकता है। कई मंडियों में व्यापारियों को इस नियम के लागू होने की तारीख को लेकर भी भ्रम था। इस मामले में और भी कई समस्याएं थीं।

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