महाराष्ट्र में बहुमत परीक्षण कराने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के सियासी हंगामे पर बड़ा फैसला सुनाते हुए बुधवार शाम को पांच बजे तक सदन में बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया है, अदालत ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का भी आदेश दिया है। प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

इसके तुरंत बाद प्रोटेम स्पीकर बहुमत परीक्षण कराएंगे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि पूरी प्रकिया का लाइव प्रसारण होगा साथ ही गुप्त मतदान नहीं होगा। अदालत ने कहा कि संवैधानिक मुद्दों को छूने, लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखने और संविधान को कायम रखने की जरूरत है। अदालत ने यह फैसला हरीश रावत, एसआर बोम्मई केस के आधार पर दिया है।

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RANJANA

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