भारत आते ही NRI बनवा सकेंगे आधार- सरकार

सरकार ने प्रवासी भारतीयों के हक में बड़ा फैसला किया है। आपको बता दे सरकार की अधिसूचना के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआइडीएआइ ने भी सोमवार को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया है, ‘भारत में आने के बाद एनआरआइ आधार नंबर हासिल करने के पात्र होंगे।’

सूत्रों के अनुसार यह भी बताया कि भारतीय पासपोर्ट रखने वाले एनआरआइ भारत आने पर या पहले से तय समय के हिसाब से आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 182 दिन के अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को खत्म कर दिया गया है।

यूआइडीएआइ की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि भारतीय पासपोर्ट को पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अगर एनआरआइ के पासपोर्ट पर भारतीय पता नहीं होगा तो उसे यूआइडीएआइ की तरफ से पते के प्रमाण के लिए तय कोई एक दस्तावेज जमा कराना होगा।

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