ग्रीन जोन वाले 12 जिलों में अनावश्यक सामान की दुकाने खुलेंगी: हरियाणा

केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में अनावश्यक वस्‍तुओं की दुकानें खोलने की रियायत देने के बाद हरियाणा में भी ये खुलेंगी। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन की समय-सीमा में जरुरी वस्तुओं के अतिरिक्त साधारण वस्तुओं की दुकानें खोलने को लेकर दुकानदारों की भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया है। वही, ग्रीन जोन के 12 जिलों में अब अनावश्यक वस्‍तुओं की दुकानें खुल सकेंगी। रेड और ऑरेंज जोन के 10 जिलोें के मार्केटों में साधारण वस्‍तुओं की दुकानें नहीं खुलेंगी। रेड व ऑरेंज जोन जिलों के गांव और आवासीय समाज में ही जरुरी वस्तुओं के अतिरिक्त सामान्य वस्तुओं की दुकानें खुल सकेंगी।

हरियाणा सरकार ने साफ़ किया है कि रेड और ऑरेंज जोन के जिलों में गांव व आवासीय समाज के अतिरिक्त अन्य बाजारों में साधारण वस्तुओं की दुकानें नहीं खुलेंगी। ग्रीन जोन सहित रेड व ऑरेंज जोन में भी सामान्य वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शॉप एक्ट में पंजीकृत दुकानदारों को ऑनलाइन आवेदन के साथ तत्काल ही इजाजत मिल जाएगी।

RANJANA

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