उत्तराखंड में वकीलों की हड़ताल को गैर-कानूनी ठहराया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट देश के अनेक भागों में आए दिन होने वाली वकीलों की हड़ताल पर कठोर है। इस दौरान कोर्ट ने उत्तराखंड के तीन जिलों देहरादून, हरिद्वार, और ऊधमसिंह नगर में पिछले 35 सालों से हर शनिवार को होने वाली वकीलों की हड़ताल को गैरकानूनी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए)) की आड़ में हड़ताल और अदालतों के बहिष्कार को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

 

RANJANA

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