सुप्रीम कोर्ट ने पुराना फैसला लिया वापस : एससी-एसटी एक्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट (SC-ST Act) में अपना पुराना फैसला वापस लेते हुए कहा है की अब इस एक्ट के तहत बिना जांच के एफआईआर दर्ज की जा सकेगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है. अब सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. इससे पहले शिकायत दर्ज करने के बाद जांच करने पर ही FIR दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे तो वहीँ अब कोर्ट ने यह बदल दिया है. अब पहले जांच जरूरी नहीं है.

आपको बता दे 20 सितंबर को SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. तो वहीँ केंद्र सरकार व अन्य ने 20 मार्च 2018 के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का कर दिया था.

POSTED BY : KRITIKA

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