सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश, शराब गुटका और तंबाकू की बिक्री पर लगी रोक

भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के मामलो में हो रही बढ़त के कारण से देशभर में लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है। इसी के साथ ही सरकार ने लॉकडाउन के बढ़ने पर कुछ संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं, जिसमें सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही लागू की गई गाईडलाइन में कहा गया है, “सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर फाइन लगाया जाएगा, शराब, गुटका और तंबाकू की बिक्री पर रोक है।” पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने की भी इजाजत नहीं है। सार्वजनिक जगहों और ऑफिस में फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रायल की गाईडलाइन के अनुसार, सार्वजनिक जगह, ऑफिस या फिर सफर करते समय सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखना है। किसी भी संस्थान के प्रबंधक को पांच या उससे अधिक लोगों को एकत्र होने की इजाजत नहीं है। विवाह और अंत्येष्टि संबंधी समारोहों को ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। सभी वर्क स्थलों में सभी लोगों के तापमान अनुसंधान के लिए पूरी व्यवस्था होगी और सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाइज़र दिया जाएगा। कार्यस्थलों में पारी में परिवर्तन करने के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर होना चाहिए और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी पृथक-पृथक वक्त पर लंच या फिर ब्रेक लें। जिन लोगों की उम्र 65 से ऊपर है या पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रेस्त हैं और जिनके बच्चे 5 साल की उम्र से कम हैं, उन्हें घर से काम करने की इजाजत दी जाए। प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए अरोग्या सेतु के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।]

RANJANA

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