सभी तरह की दुकानें खोलने की दी इजाजत: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने एक माह से लागू लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदारों और सामान्य लोगों को बड़ी सहायता देते हुए आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। इसमें आवश्यक और अनावश्यक सामान की दुकानें मौजूद हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए लागू दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। परंतु शॉपिंग मॉल्स और बाजार कांप्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।

बता दे गृह मंत्रालय का यह निर्देश इस समय आया है जब इस्लाम धर्म का धार्मिक माह रमजान शुरू हो रहा है। वही, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद 15 अप्रैल को लागू अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान राष्ट्र के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में वर्तमान आवासीय परिसरों व पास-पड़ोस की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की इजाजत होगी। आदेश के दौरान इन दुकानों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा।

RANJANA

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