विदेशी निवेशकों के मामले में न्यायपालिका देरी से बचे: एसए बोबडे

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा, विदेशी निवेशकों और मध्यस्थता वाले मामलों में न्यायपालिका को देरी से बचना चाहिए। इससे द्विपक्षीय निवेश संधियों के तहत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश को दावों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इस दौरान उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय दावों के अधिकतर मामले भारत में चल रही आपराधिक जांच की कार्यवाहियों में बाधा डालने के लिए होते हैं। उन्होंने इन्वेस्टर-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में सुधार की पैरवी भी की।

 

RANJANA

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