गांवों में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने की दिशा में शुरू किया काम: हरियाणा सरकार

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान सदन में की गई घोषणा के अनुरूप, राज्य सरकार ने गांवों में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है

बता दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणा को अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 31 की उपधारा 1 व 2 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है. उपधारा 1 के तहत पारित प्रस्ताव के आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त होने की समय-अवधि को 31 अक्तूबर से बढ़ाकर 15 जनवरी करने के लिए धारा 31 की उपधारा 2 में भी संशोधन प्रस्तावित है. विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा ये प्रस्तावित संशोधन किए जाएंगे,

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RANJANA

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