कुलदीप सेंगर को पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत ठहराया गया दोषी

दिल्‍ली की अदालत पॉक्‍सो एक्ट के तहत भाजपा से निष्कासित उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर को अपराधी करार दिया है। बता दें कि कोर्ट ने सेंगर को आईपीसी की धारा 376 के तहत और पॉक्‍सो एक्‍ट की 5C और 6 के तहत दोषी माना है। कोर्ट में सेंगर पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 दुष्कर्म, 363 अपहरण, 120 बी आपराधिक षड्यंत्र और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे।

POSTED BY
RANJANA

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