आयकर विभाग ने रद्द किए टाटा समूह के 6 ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन

आयकर विभाग ने टाटा समूह के 6 ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन गुरुवार को रद्द कर दिए है जिनमें जमशेतजी टाटा ट्रस्ट, आर डी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट और नवजबाई रतन टाटा ट्रस्ट शामिल हैं। तो वहीँ इन ट्रस्टों ने आयकर विभाग के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहना है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला 4 साल पहले से लागू होना चाहिए। उन्होंने 2015 में खुद ही रजिस्ट्रेशन त्यागने और आयकर में छूट नहीं लेने का फैसला ले लिया था।

बता दे सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने आईटी एक्ट की धारा 115 के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई की और वहीँ एक श्रेणी के ट्रस्टों के मामले में 2016 में आईटी एक्ट में यह विशेष प्रावधान जोड़ा गया था। इसके मुताबिक किसी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर उसे पिछले सालों की उस आय पर भी टैक्स चुकाना पड़ता है जिस पर छूट ली गई हो। साथ ही कोई ट्रस्ट अगर नॉन-चैरिटेबल ट्रस्ट में मर्ज या कन्वर्ट होता है, तो उसे अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ता है।

POSTED BY : KRITIKA

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